- अमानक कीटनाशक के क्रय-विक्रय,भंडारण,परिवहन एवं वितरण पर प्रतिबंध* दिनेश शर्मा/ आष्टा हलचल*
- उमिया कृषि सेवा केंद्र सिद्दीकगंज से कीटनाशक दवाईl का लिया सैंपल जाँच में अमानक पाया। नोटिस हुआ जारी ।
- सीहोर/ आष्टा कृषि विभाग द्वारा जिले में अमानक कृषि आदानों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विक्रेता मेसर्स उमिया कृषि सेवा केंद्र ग्राम सिद्दीकगंज, तहसील जावर के प्रतिष्ठान से कीटनाशक का नमूना लिया गया था। यह नमूना स्टर्लिंग एग्रीकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित कीटनाशक Emamectin Benzoate 5% SG का था। प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण में उक्त कीटनाशक अमानक पाया गया। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार इसमें सक्रिय घटक की मात्रा 2.64 प्रतिशत पाई गई।
- इस संबंध में संबंधित निर्माण इकाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित 10 दिवस की समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 17 एवं 18 का उल्लंघन मानते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई है।
- कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्टर्लिंग एग्रीकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित Emamectin Benzoate 5% SG के संपूर्ण जिला सीहोर की सीमा में क्रय, विक्रय, भंडारण, परिवहन एवं वितरण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध एवं निलंबन अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 33(1) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।









