*30 किलोग्राम अवैध विस्फोटक पदार्थ एवं 585 नग मोडिफाई गन (गजकुंडी) जप्त*
*4 आरोपी गिरफ्तार*
पार्वती पुलिस की बड़ी कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक सीहोर श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर डॉ प्रशांत चौबे एवं एसडीओपी आष्टा श्री दामोदर गुप्ता के मार्गदर्शन में पार्वती पुलिस द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री रखने एवं मोडिफाई गन (गजकुंडी) बनाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
*घटना का संक्षिप्त विवरण:*
दिनांक 26.10.2026 को पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मैना एवं अलीपुर निवासी कुछ व्यक्ति अपनी दुकान व मकान में अवैध रूप से मोडिफाई गन (गजकुंडी) तथा उन्हें चलाने में उपयोग होने वाली विस्फोटक सामग्री (पोटाश एवं सल्फर/गंधक) भारी मात्रा में रखे हुए हैं।
सूचना की तस्दीक एवं त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस टीम द्वारा ग्राम मैना एवं इंदौर नाका अलीपुर में दबिश दी गई। संदेहियों के मकान व दुकान की विधिवत तलाशी लेने पर भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित मोडिफाई गन (गजकुंडी) तथा अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ । पुलिस द्वारा मौके से समस्त अवैध सामग्री विधिवत जप्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आगे की कार्यवाही जारी हे ।
आरोपियों के विरुद्ध थाना पार्वती में अपराध क्रमांक 381/26 एवं 383/26 के अंतर्गत धारा 125, 288 भारतीय न्याय संहिता (BNS), धारा 4-B, 9(ख) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
*गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:*
1.हकीम खाँ पिता वसीर खाँ, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम मैना, जिला सीहोर
2.वाजिद खाँ पिता नजब खाँ, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम मैना, जिला सीहोर
अफजल पिता 3.सरफुद्दीन, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम मैना, जिला सीहोर
4.सलमान पिता मुन्नू खाँ, निवासी बाबा कॉलोनी, अलीपुर, आष्टा, जिला सीहोर
*जप्त मशरूका (सामग्री का विवरण):*
पूर्ण निर्मित मोडिफाई गन (गजकुंडी): लगभग 320 नग
अपूर्ण (अर्धनिर्मित) मोडिफाई गन (गजकुंडी): लगभग 265 नग
कुल जप्त गजकुंडी: 585 नग (अनुमानित कीमत करीब 1,75,000/- रुपये)
अवैध विस्फोटक पदार्थ: 30 किलोग्राम (पोटाश एवं सल्फर/गंधक)
*सीहोर पुलिस की जनहित में अपील:*
पोटाश, गंधक जैसे अवैध विस्फोटक पदार्थों एवं मोडिफाई गन (गजकुंडी), कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय तथा उपयोग करना कानूनन दंडनीय अपराध है और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके उपयोग से गंभीर शारीरिक क्षति एवं आंखों की रोशनी जाने जैसी दुर्घटनाओं की प्रबल आशंका रहती है।
अभिभावकों से विशेष अपील है कि वे अपने बच्चों को ऐसे खतरनाक एवं अवैध उपकरणों से दूर रखें। यदि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अवैध विस्फोटक सामग्री या गजकुंडी, कार्बाइड गन का निर्माण अथवा विक्रय करता है, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर दें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा ।








